रामपुर। यतीमखाना बस्ती मामले में बिजनौर में तैनात दरोगा अनिल कुमार बृहस्पतिवार को अदालत में पेश नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। हालांकि, इसी मामले में बिजनौर के ही स्योहारा कोतवाली में तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक सुरजीत सिंह ने कोर्ट में पेश होकर बयान दर्ज कराया है। उनसे जिरह अभी जारी है। अब इस मामले की सुनवाई सात दिसंबर को होगी।
शहर कोतवाली क्षेत्र की यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट व मारपीट के 12 मामले 2019 में दर्ज कराए गए थे। जिसमें सपा नेता आजम खां को भी आरोपी बनाया गया है। इन मामलों की सुनवाई एक साथ की जा रही है। बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में हुई।
कोर्ट में बिजनौर में तैनात दरोगा अनिल कुमार पेश नहीं हुए। जिस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। एसएसआई सुरजीत सिंह ने कोर्ट में पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए हैं। सपा नेता आजम खां के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की, जोकि पूरी नहीं हो सकी।
अमर सिंह के मामले में हेड मोहर्रिर ने दर्ज कराए बयान
दिवंगत सपा नेता अमर सिंह के परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अजीमनगर थाने में तैनात रहे हेड मोहर्रिर विनोद कुमार ने कोर्ट पहुंचकर बयान दर्ज कराए। लेकिन, उनकी गवाही पूरी नहीं हो सकी। लिहाजा इस मामले की सुनवाई अब 11 दिसंबर को होगी। यहां बताते चलें कि यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में विचाराधीन है। इसमें सपा नेता आजम खां को आरोपी बनाया गया है।