रामपुर। नवाब खानदान की संपत्ति के बंटवारे प्रकरण में बुधवार को कोर्ट में तारीख थी। जिसमें दो पक्षकारों की ओर से उनके अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल की है। इस पर कोर्ट गुरुवार 25 नवंबर को सुनवाई करेगी।
रामपुर में नवाब खानदान की करीब 2600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसके बंटवारे की प्रक्रिया जिला जज की कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी थी। कोर्ट ने संपत्ति की प्रस्तावित विभाजन योजना प्रस्तुत कर सभी पक्षकारों से आपत्ति मांगी थी। इस पर सभी पक्षकारों ने आपत्ति दाखिल की थी, इस पर बहस भी पूरी हो चुकी है। साथ ही शासन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) राजीव अग्रवाल और शत्रु संपत्ति सह अभिरक्षक की ओर से भी मामले में कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान दो पक्षकारों के अधिवक्ता की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। इस पर कोर्ट गुरुवार 25 नवंबर को सुनवाई करेगी।