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नवाब खानदान संपत्ति बंटवारा : बंटवारे प्रक्रिया से सीलिंग की जमीन को अलग करने के लिए की अपील

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रामपुर। नवाब खानदान की संपत्ति के बंटवारे प्रकरण में सोमवार को राज्य सरकार व प्रशासन की ओर से सीलिंग की जमीन के संबंध में अधिवक्ता के माध्यम से पत्र दाखिल कर अपील की गई है। जिसमें नवाब संपत्ति बंटवारे की प्रक्रिया में से सीलिंग की जमीन को अलग करने की अपील की गई है। मामले में मंगलवार 10 अगस्त को भी कोर्ट में सुनवाई होगी।
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रामपुर में नवाब खानदान की करीब 2600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसके बंटवारे की प्रक्रिया जिला जज की कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी थी। कोर्ट ने संपत्ति की प्रस्तावित विभाजन योजना प्रस्तुत कर सभी पक्षकारों से आपत्ति मांगी थी। जिस पर सभी पक्षकारों ने आपत्ति दाखिल कर दी है। सोमवार को मामले की सुनवाई हुई। जिसमें राज्य/प्रशासन की ओर से सीलिंग की जमीन के संबंध में अपील की गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने बताया कि नवाब संपत्ति बंटवारे की प्रक्रिया में जो जमीन शामिल है उसका कुछ भूभाग करीब 132.36 एकड़ रकबा सीलिंग में आ गया था। इसको लेकर हाईकोर्ट में प्रक्रिया चल रही है और यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। सोमवार को सीलिंग की इस जमीन के संबंध में एक पत्र दाखिल किया गया है। जिसमें सीलिंग की जमीन को लेकर हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने का हवाला देते हुए सीलिंग के तहत आई जमीन को बंटवारे की प्रक्रिया से अलग रखने की अपील की गई है। मामले में 11 पक्षकारों के अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने बताया कि सोमवार को मामले में सुनवाई हुई, अब मंगलवार 10 अगस्त को भी इस मामले में सुनवाई होगी।
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