रामपुर। अपहरण कर नाबालिग की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि वादी को देेने के आदेश दिए हैं।
मामला केमरी थाना क्षेत्र के ग्राम गंगापुर कदीम का है। गांव निवासी सूरजपाल का आरोप है कि उसकी नाबालिग पुत्री जसोदा को 18 दिसंबर 2017 को गांव का ही दानिश बहला फुसलाकर ले गया और दो दिन के बाद पुआल की ढेर में उसकी लाश मिली थी। उसने घटना की रिपोर्ट दानिश के खिलाफ केमरी थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चार्जशीट कोर्ट में पेश की। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे-6 अर्चना यादव की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की जबकि, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है और गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दानिश को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 60 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जुर्माने की आधी धनराशि वादी को दी जाए।