रिकांगपिओ (किन्नौर)। जिले में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कुछ और बंदिशें लगाने का फैसला किया है। नए आदेशों के तहत अब जिले की दुकानें दोपहर तीन बजे बंद हो जाएगी। जिला दंडाधिकारी किन्नौर हेमराज बैरवा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था सोमवार से शुक्रवार के बीच लागू होगी। जबकि शनिवार और रविवार को पहले की तरह बाजार बंद रहेंगे।
यह आदेश 3 मई से लागू हो जाएंगे। हालांकि दवाओं और क्लीनिक के खोलने पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी और ये पूर्व समयानुसार ही खुले रहेंगे। उपायुक्त ने बताया कि जिले में शादी समारोह के आयोजन में केवल 20 ही व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। इसके लिए संबंधित उपमंडलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इस दौरान धाम और सामाजिक भोज पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सभी प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक सांस्कृतिक और खेल आयोजनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने सभी जिलावासियों से आग्रह किया कि वे कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें।
भीड़भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचे। आवश्यक हो तभी बाजार जाएं। घर से बाहर निकलते समय सही प्रकार से मास्क पहने, बार बार साबुन से हाथ साफ करते रहे तथा दो गज की दूरी की अनुपालना सुनिश्चित बनाए। उन्होंने सभी पंचायत प्रधानों और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों से भी आग्रह किया है कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी निर्देशों का पालन अपनी पंचायतों में सुनिश्चित बनाएं।