रामपुर। जौहर विश्वविद्यालय के गेट प्रकरण में बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सोमवार को इस मामले में फैसला आ सकता है।
साल 2019 में एसडीएम सदर की कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट हटाने के आदेश दिए थे। आरोप था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो सड़क मौजूद हैं, वे लोक निर्माण विभाग की हैं, जिसे गेट लगाकर बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही जुर्माने के आदेश भी दिए गए थे।
इस मामले में आजम खां की ओर से एसडीएम कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आजम खां की याचिका खारिज कर दी थी और साथ ही उनको जिला जज की कोर्ट में अपील दायर करने को कहा था। इसके बाद रामपुर सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बहस की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी, जिस दौरान कोर्ट का फैसला आ सकता है।