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Rampur News: स्टालिन-खड़गे मामले में विवेचक कोर्ट में पेश, जताई आपत्ति

Tue, 29 Sep 2026 01:29 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
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रामपुर। सनातन पर विवादित बयान को लेकर तमिलनाडु के पूर्व उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन और कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ दर्ज मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट के नोटिस का जवाब देने स्वार कोतवाली प्रभारी एवं मामले के विवेचक अनुपम शर्मा कोर्ट पहुंचे। उन्होंने नोटिस पर आपत्ति जताई। अब इस मामले की सुनवाई 22 अक्तूबर को होगी।
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शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता राम सिंह लोधी और हर्ष गुप्ता ने सितंबर 2023 में पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। आरोप था कि चार सितंबर 2023 को उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। अगले दिन एक समाचार पत्र में प्रियांक खड़गे द्वारा स्टालिन के बयान के समर्थन में खबर प्रकाशित होने का भी शिकायत में उल्लेख किया गया था। शिकायत के आधार पर पांच सितंबर 2023 को सिविल लाइंस कोतवाली में दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
शिकायतकर्ताओं के अनुसार मुकदमे की विवेचना न्यायालय की निगरानी में चल रही थी। बाद में पुलिस अधिकारियों ने विवेचना संबंधित राज्यों के मुख्यालयों को स्थानांतरित कर दी। इसकी जानकारी नहीं दिए जाने पर अधिवक्ताओं ने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इसी पर कोर्ट ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किए थे। सोमवार को इस मामले के विवेचक अनुपम शर्मा ने कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखा। जारी नोटिस पर आपत्ति दाखिल की। अब मामले की अगली सुनवाई 22 अक्तूबर को होगी। अधिवक्ता हर्ष गुप्ता के अनुसार तत्कालीन एसपी विद्यासागर मिश्र को जारी नोटिस की तामील नहीं हो सकी। रजिस्ट्री वापस आ गई है। अन्य अधिकारियों को नोटिस मिल चुके हैं। विद्यासागर मिश्र अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
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