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Rampur News: विवाहिता की हत्या में पति और प्रेमिका दोषी करार, आज सुनाई जाएगी सजा

Thu, 30 Apr 2026 01:09 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
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रामपुर। विवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर देने के मामले में कोर्ट ने पति व उसकी प्रेमिका को दोषी करार दिया है। कोर्ट इस मामले में बृहस्पतिवार को सजा सुनाएगी।
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हत्या का यह मामला स्वार कोतवाली क्षेत्र का है। मिलक खानम थाना क्षेत्र के नानकारैन निवासी सुखदेव सिंह की ओर से स्वार कोतवाली में 29 मार्च 2024 को तहरीर दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी चचेरी बहन चरणजीत कौर की शादी भगवंतनगर निवासी अमरीक सिंह के साथ हुई थी। उनकी बहन के तीन बच्चे हैं। तहरीर में अमरीक सिंह पर चरणजीत कौर की हत्या करने का आरोप लगाया गया था।
पुलिस ने अमरीक सिंह के खिलाफ गला घोंटकर हत्या करने का मामला दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने अमरीक सिंह के साथ उसकी प्रेमिका मनदीप कौर के खिलाफ भी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, जिसके चलते अमरीक सिंह ने गला घोंटकर हत्या कर दी, जबकि मनदीप कौर को षड्यंत्र रचने का आरोपी बनाया गया।
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कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष ने दोनों को निर्दोष बताया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अमरीक सिंह व उसकी प्रेमिका मनदीप कौर को दोषी करार दिया।
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एडीजीसी प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि दोनों को दोषी मानते हुए जेल भेज दिया गया है। इस मामले में कोर्ट बृहस्पतिवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करेगा।
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