रामपुर। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के खिलाफ शहर कोतवाली और गंज थाने में दर्ज यतीमखाना प्रकरण के चार और डूंगरपुर के दो मामलों में कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के 28 व 29 जून की तारीख तय की है।
साल 2019 में सपा नेता आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस मामले में ही आजम खां के खिलाफ भैंस चोरी तक के आरोप लगे। हालांकि, इन मामलों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है। वहीं, डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने आजम खां और कुछ सपाइयों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे। जिनमें आजम खां पर आरोप लगाया था कि उनके इशारे पर बस्ती के लोगों से मारपीट, लूटपाट कर उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। जिसमें आजम खां समेत कई सपाई आरोपी हैं। इस मामले में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिसमें सभी मामलों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है।
इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। बुधवार को कोतवाली यतीमखाना प्रकरण के चार मामलों में और गंज थाने में दर्ज डूंगरपुर बस्ती के दो मामलों में कोर्ट में सुनवाई हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने यतीमखाना प्रकरण में 28 जून और डूंगरपुर प्रकरण में 29 जून को अगली सुनवाई होगी।