फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आजम-अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 15 को

विज्ञापन
विज्ञापन
रामपुर। अब्दुल्ला आजम के जन्म के दो प्रमाण पत्र होने के मामले में दर्ज मुकदमे में सांसद आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। दोनों की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई थी, शोक में अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत होने की वजह से इस मामले में अगली सुनवाई अब 15 फरवरी को होगी।
विज्ञापन

भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। भाजपा नेता का आरोप है कि अब्दुल्ला आजम के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। एक प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से और दूसरा लखनऊ के अस्पताल से जारी किया गया है। इस मामले में आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसकी सुनवाई एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार की कोर्ट में चल रही है। कोर्ट में पेश न होने पर तीनों के खिलाफ वारंट, गैर जमानती वारंट और कुर्की के नोटिस जारी हो चुके हैं। पुलिस उनके मुहल्ले में मुनादी भी करा चुकी है। इसके बाद सांसद और उनके बेटे ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिए थे, इस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामौतार सिंह सैनी ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता सुमेर चंद जैन के निधन होने के चलते अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य नहीं किया, इससे मुकदमे की सुनवाई नहीं हो सकी। अब 15 फरवरी को सुनवाई होगी। इसके अलावा सांसद आजम खां के खिलाफ सेना के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में दर्ज मुकदमे में भी सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें