रामपुर। सपा सांसद आजम खां द्वारा शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर विवि में मिलाने के आरोप में दर्ज मुकदमे की सुनवाई मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई। कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख 20 अक्तूबर तय की है। मंगलवार को आजम खां के दो अन्य मामलों में भी सुनवाई हुई, जिनमें कोर्ट ने अगली तारीख 13 अक्तूबर तय की है।
शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर विवि में मिलाने के आरोप में सपा सांसद आजम खां के खिलाफ साल 2019 में अजीमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान सपा सांसद आजम खां ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस मामले में पिछले दिनों कोर्ट प्रक्रिया के दौरान जमानत पर रिहा आरोपियों व जमानत न मिलने वाले आरोपियों की फाइलें अलग-अलग करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया था।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सिंह सैनी ने बताया कि मंगलवार को आजम खां से जुड़े शत्रु संपत्ति के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने मामले में अगली तारीख 20 अक्तूबर तय की है।
इसके साथ ही आजम खां के खिलाफ स्वार में आचार संहिता उल्लंघन के आरोप और गंज थाना क्षेत्र में पड़ोसी से मारपीट करने के आरोप में दर्ज मामले में भी मंगलवार को कोर्ट में तारीख थी। इन दोनों मामलों में कोर्ट ने अगली तारीख बुधवार 13 अक्तूबर तय की है।