पूर्व पालिकाध्यक्ष ने लगाया उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन न करने का आरोप
स्वार (रामपुर)। पूर्व पालिकाध्यक्ष शफीक अहमद अंसारी ने दुकानों की प्रीमियम नीलाम धनराशि में पालिका को वित्तीय क्षति पहुंचाने संबंधी आकलन कमेटी पर उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया है। कहा है कि उच्च न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात कार्यवाही किए जाने का आदेश दिया था लेकिन उन्हें सुने बिना ही आकलन कमेटी ने जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी, जो निराधार है।
पूर्व पालिकाध्यक्ष ने कहा है कि शॉपिंग काम्प्लेक्स की 50 दुकानों की प्रीमियम नीलाम हुई थी, जिसकी कुल धनराशि 7,22,27,000 थी, जो सर्किल रेट से अधिक थी। इसके सापेक्ष अभी तक 7,12,56,000 धनराशि नगर पालिका के खाते में जमा हो चुकी है। शेष धनराशि 9.71 लाख चार आवंटियों पर बकाया है। उनका कहना है कि क्षति का आकलन करने वाली कमेटी ने उन्हें सुने बिना ही 66.85 लाख की क्षति पहुंचाने का दोषी ठहरा दिया, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दायर रिट पर सुनवाई करते हुए 28 मार्च 2022 को आदेश दिया गया था कि मुझे सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जाए। पूर्व चेयरमैन ने गबन के आरोप को निराधार बताया है।