टांडा क्षेत्र के एक उपभोक्ता को गलत बिल देने पर उपभोक्ता फोरम ने बिजली विभाग पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही उपभोक्ता को भेजा गया 46,953 रुपये का बिल वसूलने पर रोक लगा दी है। फोरम ने मीटर की जांच कराकर संशोधित बिल देने के आदेश दिए हैं।
टांडा क्षेत्र के सरकथल गांव निवासी फकीर चंद्र ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ता फोरम ने परिवाद दायर किया था। इसमें उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में उन्होंने घरेलू कनेक्शन लिया था। साथ ही बिल का भुगतान भी समय पर किया गया। लेकिन विभाग की ओर से गलत बिल जारी किया गया था। जिस पर उसने आपत्ति जताई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। जिस पर उन्होंने फोरम की शरण ली थी।
अधिवक्ता महताब हसन के मुताबिक, फोरम के अध्यक्ष देवी शंकर प्रसाद श्रीवास्तव और सदस्य मनोज देवी ने टांडा के एसडीओ को मानसिक व क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार रुपये एक माह के भीतर हर्जाना के रूप में जमा करने के आदेश दिए हैं। फोरम ने यह भी आदेश दिया है कि विभाग द्वारा जारी 46,953 के बिल की वसूली न की जाए। साथ ही विभाग मीटर की जांच कराकर सही बिल उपभोक्ता को दें।