रामपुर बुशहर।
जिला सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़, मारपीट और गाली-गलौच करने के मामले में दोषी मुकेश पुत्र रामपाल को तीन माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा सुनाई। जिला उप न्यायवादी कुमारी शबनम ने बताया कि नाबालिग ने पुलिस चौकी ज्यूरी में शिकायत दर्ज कर बताया कि वह अपनी बहन के जंगल में घास काटने गई। इस दौरान मुकेश ने उसके साथ मारपीट, झगड़ा व छेड़खानी की। शोर सुनकर गांव वाले मौके पर आए। इसके बाद उसने उसे छोड़ा। इस मामले की छानबीन हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह ने की।
उधर, जिला सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अन्य मारपीट मामले में दोषी सुनील कुमार पुत्र अमर सिंह ब्रांदली निवासी को छह माह के कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त सजा होगी। जिला उप न्यायवादी शबनम ने बताया कि एचआरटीसी के चालक यशवंत सिंह के साथ सुन्नी-रामपुर बस रूट पर जाने के दौरान सुनील कुमार ने मारपीट की थी। साथ ही सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई थी। इसके चलते उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पुलिस के एएसआई जगत सिंह ने इस मामले की छानबीन की है।