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सेवानिवृत सीओ आले हसन ने कोर्ट में किया सरेंडर

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रामपुर। गैर जमानती वारंट होने के बाद सेवानिवृत्त सीओ आले हसन ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वह लगभग पांच घंटे तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे। कोर्ट ने उनको 25 अप्रैल तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।
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आले हसन सहित अन्य कई अधिकारियों के खिलाफ ताशका का मझरा निवासी प्रीतम सिंह ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। उनका आरोप है कि 13 साल पहले सपा सरकार में उत्तर प्रदेश सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाट के लिए उनकी दस एकड़ जमीन को अधिग्रहित कर लिया था। जिसके बाद वह हाईकोर्ट चले गए थे और उनको वहां से स्टे मिल गया था। आरोप है कि सिविल लाइंस कोतवाली में तैनात तत्कलीन इंस्पेक्टर आले हसन प्रीतम सिंह और उनके भाइयों को थाने ले आए थे। स्टे वापस लेने के लिए प्रीतम सिंह और उनके भाइयों के साथ मारपीट की थी। यह मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा था। बाद में पीड़ित ने इस मामले में कोर्ट में परिवाद दर्ज किया था। परिवाद में जिन लोगों का नाम शामिल था उसमें कई लोग कोर्ट में अपना पक्ष रख चुके थे। लेकिन आले हसन कोर्ट नहीं गए थे। इस मामले में सीजीएम कोर्ट से आले हसन को दो दिन पहले गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। जहां गुरुवार दोपहर को आले हसन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। प्रीतम सिंह के वकील फजले रसूल ने बताया कि दोपहर करीब एक बजे आले हसन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उनको 25 अप्रैल तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है।
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