रामपुर। कोरोना संक्रमण की वजह से कोर्ट में बंद चल रहे वादकारियों के प्रवेश को लेकर हाईकोर्ट ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब कोर्ट में पहले की तरह वादकारियों की पेशी और सुनवाई हो सकेगी। हालांकि, इस दौरान सभी कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा।
हाईकोर्ट के आदेश पर प्रभारी जनपद न्यायधीश ने कोर्ट में कामकाज को लेकर सोमवार को गाइड लाइन जारी की है। जिसमें बिना मास्क के कोर्ट में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वादकारियों का प्रवेश कोर्ट में शुरु हो गया है। बीमार व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेंगे। न्यायालय की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद अधिवक्ता और वादकारियों को न्यायालय परिसर छोड़ना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। साथ ही उच्च न्यायालय इलाहाबाद और सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।