फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Azam Khan: आजम खां के भड़काऊ भाषण मामले में एडीओ पंचायत ने दी गवाही, जिरह नहीं पाई पूरी, आठ जून को होगी अगली सुनवाई

Thu, 02 Jun 2022 08:05 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर

सार

आजम खां द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण व आचार संहित उल्लंघन मामले की गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान गवाह एडीओ पंचायत अनिल कुमार चौहान गवाही देने के लिए कोर्ट पहुंचे। आजम खां के अधिवक्ताओं ने उनसे जिरह की, लेकिन जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ जून को होगी।
विज्ञापन
azam khan - फोटो : फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सपा नेता आजम खां द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दर्ज मुकदमे में गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान गवाह एडीओ पंचायत कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने गवाही दी। आजम खां के अधिवक्ताओं ने उनसे जिरह की लेकिन जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ जून को होगी।

विज्ञापन


गुरुवार को इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में हुई। इस दौरान गवाह एडीओ पंचायत अनिल कुमार चौहान गवाही देने के लिए कोर्ट पहुंच गए। आजम खां के अधिवक्ताओं ने उनसे जिरह की, लेकिन जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ जून को होगी।

विज्ञापन

साल 2019 में सपा नेता आजम खां लोकसभा प्रत्याशी थे। उन पर आरोप है कि अप्रैल 2019 को शहजादनगर थानाक्षेत्र के एक गांव में प्रचार के दौरान उनके द्वारा भड़काऊ भाषण दिया और चुनाव आचार संहिता का उलंघन किया गया। जिसका वीडियो वायरल हुआ था। जिस पर मिलक विधानसभा क्षेत्र के वीडियो अवलोकन टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने शहजादनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मामले में सपा नेता आजम खां की जमानत कोर्ट द्वारा मंजूर की जा चुकी है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें