कोर्ट ने दी जमानत पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार, कोर्ट के दखल के बाद किया गया रिहा
रामपुर। शाहबाद थाने से संबंधित दहेज उत्पीड़न के मामले में कोर्ट द्वारा आरोपी की जमानत मंजूर करने के बाद भी अजीमनगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट के दखल के बाद आरोपी को रिहा किया गया।
मामला शाहबाद थानाक्षेत्र के चतरपुर गांव का है। गांव निवासी रेखा की शादी वर्ष 2017 में अजीमनगर थानाक्षेत्र के खेड़ा टांडा गांव निवासी जगऔतार के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज की मांग की खातिर ससुराल वालों ने मारपीट करके रेखा को निकाल दिया। जिसके संबंध में रेखा ने कोर्ट में ससुरालियों के खिलाफ परिवाद दायर किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पति जगऔतार, ससुर राम किशोर और सास शांति देवी को तलब कर लिया। कोर्ट के आदेश के बाद 25 अप्रैल 2022 को रामकिशोर और शांतिदेवी ने अपनी जमानत करा ली। मंगलवार को अजीमनगर थाना पुलिस ने आरोपी ससुर रामकिशोर को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद मामले की सुनवाई एसीजेएम द्वितीय दीप्ति यादव की कोर्ट में हुई। आरोपी के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई कि पुलिस ने जमानत के बावजूद आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिस पर कोर्ट ने तुरंत ही अजीमनगर थाने के पैरोकार को तलब कर लिया। सुनवाई के दौरान पैरोकार द्वारा कोर्ट को बताया गया कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब पुलिस ने आरोपी को रिहा कर दिया है।
-रामकिशोर की जमानत कोर्ट द्वारा मंजूर की जा चुकी थी, लेकिन आदेेश हमें नहीं मिला था। जमानत की पुष्टि होने के बाद आरोपी को रिहा कर दिया गया है।
-प्रदीप कुमार, एसओ अजीमनगर।
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