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Rampur News: कोर्ट के आदेश के बाद भी सिपाही को नहीं मिला 47.62 लाख का मुआवजा

Sat, 03 Oct 2026 10:57 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
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रामपुर। ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सिपाही सोमपाल सिंह के परिवार को कोर्ट के आदेश के बावजूद 47.62 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति अब तक नहीं मिल सकी है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने प्रमुख सचिव (गृह) से इस मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध किया है।
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मोटर दुर्घटना दावा याचिका के अनुसार, सिपाही सोमपाल सिंह कैदी वाहन से बंदियों को दीवानी न्यायालय रामपुर ले जा रहे थे। चालक की लापरवाही से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे सिपाही की मौत हो गई। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 30 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार को जिलाधिकारी के माध्यम से 47,62,213.90 रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश दिया। इसमें 19 दिसंबर 2014 से भुगतान तक सात फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज भी शामिल था। राशि जमा न होने पर अधिकरण ने वसूली अधिपत्र जारी किए। डीआईजी ने वर्ष 24 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे हाईकोर्ट ने 17 मार्च 2025 को निरस्त कर दिया।
अधिकरण के पीठासीन अधिकारी ने सात सितंबर को प्रमुख सचिव (गृह) को पत्र भेजा। उन्होंने बताया कि वसूली पर कोई स्थगन आदेश नहीं है, न ही मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद क्षतिपूर्ति की रकम की वसूली नहीं हो सकी है। अधिकरण ने विलंब के कारण प्रमुख सचिव (गृह) से स्थानीय प्रशासन को निर्देश जारी कराने का अनुरोध किया है। यह मृतक सिपाही के आश्रितों को प्रतिकर और ब्याज की राशि दिलाने के लिए है।
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