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मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग रहेगा प्रतिबंधित

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रामपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने कहा कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी प्रत्याशी, अभिकर्ता अथवा मतदाताओं द्वारा मोबाइल फोन एवं कैमरा सहित अन्य डिवाइस का प्रयोग किया गया तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन मानते हुए सख्त कार्रवाई होगी।
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शुक्रवार को कलक्ट्रेट में हुई रिटर्निंग व अन्य अफसरों की बैठक में जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 14 फरवरी को होने वाले मतदान की गोपनीयता और आयोग के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों पर जिन मानकों एवं मानदण्डों का निर्धारण किया गया है उन्हें समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराएं। मतदाताओं को मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए बूथ कक्ष में प्रवेश और निकास के लिए यथासम्भव अलग-अलग रास्ते निर्धारित किए जाएं। महिला मतदाता तथा पुरुष मतदाता की भी अलग-अलग लाइन लगवाई बूथों पर फर्नीचर की पर्याप्त उपलब्धता रहे इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित रिटर्निंग आफिसर एवं खंड विकास अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपनी देखरेख में स्थानीय कर्मचारियों के माध्यम से मतदान के दौरान प्रयोग में लाये जाने के लिए आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। डीएम ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे चिह्नित क्षेत्रों में जर्जर तार एवं अन्य कमियों को तत्काल दुरुस्त करा लें ताकि मतदान दिवस में विद्युत आपूर्ति को लेकर कोई समस्या उत्पन्न न हो। मतदान दिवस के दौरान सभी सूचनाओं को समय से संग्रहित करते हुए आयोग को प्रेषित करने में कोई विलंब न हो इसके लिए भी पहले से ही जरूरी तैयारियां पूर्ण कर लें। बीएलओ मतदाता पर्चियों का वितरण समय से पूर्ण करा लें।इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट-रिटर्निंग आफिसर मनीष मीना, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वैभव शर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन लालता प्रसाद शाक्य सहित समस्त रिटर्निंग आफिसर एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण रहे।
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