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Azam Khan: यतीमखाना प्रकरण के एक मामले में गवाह से हुई जिरह, मामले की अगली सुनवाई 16 को

Fri, 08 Jul 2022 07:06 PM IST
अनुराग सक्सेना संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर

सार

साल 2019 में सपा नेता आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई।
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सपा नेता आजम खां - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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सपा नेता आजम खां से जुड़े यतीमखाना प्रकरण के एक मामले में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मुकदमे के वादी ने कोर्ट में गवाही दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।

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साल 2019 में सपा नेता आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस प्रकरण में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे।

शुक्रवार को यतीमखाना प्रकरण के एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में तारीख तय थी, जिसमें सुनवाई हुई। इस दौरान एक मुकदमे के वादी मोहम्मद कमर ने कोर्ट में गवाही दी। आजम खां के अधिवक्ता ने गवाह से जिरह की। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि अब इस मामले में 16 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी।

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