डूंगरपुर कांड के एक मामले में दोषी ठहराए गए सपा नेता आजम खां को रामपुर की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सात साल की कैद और आठ लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसी मामले में पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन और बरकत अली ठेकेदार को पांच-पांच साल की कैद के साथ-साथ प्रत्येक पर 3.5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
आजम खां (75) इस समय अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं। गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने को लेकर दर्ज 12 मुकदमों में से एक में कोर्ट ने 16 मार्च को सपा नेता आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, रिटायर्ड पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन और बरकत अली ठेकेदार को कोर्ट ने दोषी करार दिया था।
कोर्ट ने इस मामले में सपा के प्रदेश सचिव ओमेंद्र सिंह चौहान, जिबरान नासिर और फरमान नासिर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराए गए सभी चारों आरोपियों को सोमवार की शाम को सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित सक्सेना ने बताया कि एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के न्यायाधीश डा. विजय कुमार ने इस मामले में सपा नेता आजम खां को सात साल की कैद और आठ लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन, बरेली निवासी ठेकेदार बरकत अली को पांच-पांच साल की कैद व साढ़े तीन- साढ़े तीन लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जुर्माना की पचास फीसदी धनराशि मुकदमे के वादी एहतेशाम को दी जाए। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
ये था मामला
डूंगरपुर बस्ती निवासी एहतेशाम ने गंज थाने में 25 जुलाई 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज, डकैती और आपराधिक षडयंत्र रचने के आरोप में सपा पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन, फरमान नासिर, जिबरान नासिर, सपा के प्रदेश सचिव ओमेंद्र सिंह चौहान को आरोपी बनाया था।
इसके अलावा आजम खां को आपराधिक षडयंत्र रचने का आरोपी बनाया गया था यह घटना तीन फरवरी 2016 की बताई गई थी। 16 मार्च को कोर्ट ने इस मामले में सपा नेता आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन व ठेकेदार बरकत अली को घर में घुसकर मारपीट करने, धमकाने का दोषी माना था। सोमवार को इस मामले में सजा सुनाई गई।