रामपुर। सीतापुर की जेल में बंद रामपुर के सांसद आजम खां अब अपनी दोनाली बंदूक बेच सकेंगे। उन्होंने जेल अधीक्षक के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजकर अपनी दोनाली बंदूक बेचने की अनुमति मांगी थी। आजम खां के आवेदन पर विचार करने के बाद उनको यह अनुमति प्रदान कर दी गई है। अनुमति का पत्र सीतापुर के जेल अधीक्षक के माध्यम से आजम खां को भेज दिया गया है।
सांसद आजम खां के नाम पर रायफल, रिवाल्वर और दोनाली बंदूक का लाइसेंस है। दिसंबर माह में प्रशासन की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश हवाला देते हुए उनको नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में कहा गया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अब कोई व्यक्ति दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकता है। आजम खां से अपने किसी एक शस्त्र लाइसेंस को सरेंडर करने की बात कही गई थी। बाद में इस आदेश का पालन करने की सीमा जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। इस बीच सीतापुर के जेल अधीक्षक के मार्फत से आजम खां ने जिलाधिकारी को आवेदन पत्र भेजकर अपनी दोनाली बंदूक बेचने की अनुमति मांगी थी। आजम खां के आवेदन पर विचार करने के बाद उनको दोनाली बंदूक बेचने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।