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अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट मामले में अब 12 को होगी सुनवाई

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रामपुर। सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट मामले में शुक्रवार को कोर्ट में तारीख तय थी। जिसमें कोर्ट में सुनवाई के दौरान इन मामलों के एमपी-एमएलए कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट किस कोर्ट में सुनवाई होगी, इसको लेकर बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच बहस हुई। जिसके बाद कोर्ट ने इन मामलों में अगली तारीख 12 अक्तूबर तय की है, जिसमें इस बहस के बाद फैसला आ सकता है।
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अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड, दो पासपोर्ट और दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में भाजपा के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में गंज थाना और दो पैन कार्ड तथा दो पासपोर्ट मामले में सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम के साथ उनके पिता सपा सांसद आजम खां और शहर विधायक डॉ. तजीन फात्मा भी आरोपी हैं। जबकि दो पासपोर्ट मामले में सिर्फ अब्दुल्ला आजम और दो पैन कार्ड मामले में अब्दुल्ला आजम और सांसद आजम खां दोनों आरोपी हैं।
ये तीनों मामले साल 2019 में दर्ज हुए थे और सभी मामलों में पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। साथ ही तीनों मामलों में आरोप भी तय किए जा चुके हैं। अब इन तीनों मामलों में एमपी-एमएलए कोर्ट में गवाही-जिरह की प्रक्रिया चल रही है। पिछली तारीख पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इन मामलों को एमपी-एमएलए कोर्ट की जगह किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुने जाने को लेकर प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल की गई थी। इसके बाद शुक्रवार को हुई सुनवाई में इस पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस हुई।
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जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सिंह सैनी ने बताया कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट की जगह किसी अन्य मजिस्ट्रेट कोर्ट में किए जाने को लेकर दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र व आपत्ति पर शुक्रवार को बहस हुई। शुक्रवार को बचाव और अभियोजन दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। इसके बाद कोर्ट ने इन मामलों में अगली तारीख 12 अक्तूबर तय की है, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई होगी या नहीं इसको लेकर फैसला आ सकता है।
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