रामपुर। कन्या विद्या धन योजना का लाभ से वंचित रहीं छात्राओं ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने छात्राओं को आदेश दिया है कि अपना प्रत्यावेदन जिलाधिकारी को पंद्रह दिन में प्रस्तुत करें और जिलाधिकारी तीन माह के भीतर इसका निस्तारण करें।
यूपी सरकार की कन्या विद्या धन योजना का लाभ पाने के लिए पिछले साल से काफी संख्या में छात्राएं भटक रही हैं। इसको लेकर वह आए दिन अफसरों के दरबार में गुहार लगाती हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थकहार कर स्वार क्षेत्र की छात्रा रुखसार, हिना बेबी, नगमा बी, सबीना बी, नगमा खान ने अपने अधिवक्ता जाहिद खां के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग के निदेशक को पक्षकार बनाते हुए हाईकोर्ट से इस योजना का लाभ दिलाने की मांग की थी। उनका आरोप था कि प्रशासन पक्षपात कर मनमाने तरीके से उनके आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं कर रहा है। हाईकोर्ट ने छात्राओं को आदेशित किया है कि वह 15 दिन के भीतर जिलाधिकारी के यहां अपना प्रत्यावेदन करें और जिलाधिकारी तीन माह के भीतर प्रत्यावेदन का निस्तारण करें। छात्राओं ने आदेश की प्रति जिलाधिकारी को सौंप दी है।