सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के तीन साल पुराने मामले में अभियोग दर्ज
सैदनगर (रामपुर)।
अजीमनगर थाना क्षेत्र में किशोरी का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके हत्या करने के तीन साल पुराने मामले में पुलिस ने अदालत के आदेश पर अभियोग दर्ज किया है। तीन साल पुराने इस मामले में उत्तराखंड के गदरपुर के चार लोगों समेत कुल पांच के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
शहजादनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अदालत के आदेश पर अजीमनगर थाने में अभियोग दर्ज कराया है। उसका आरोप है कि 21 जनवरी 14 को वह कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे मारुति सवार लोगों ने रोक लिया और उसकी 13 साल की बेटी का अपहरण कर लिया। उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। कुछ दिन बाद सूचना मिली कि उसकी बेटी का शव अजीमनगर थाना क्षेत्र के पैंगा गांव के जंगल में पड़ा है। वहां पहुंचकर उसकी शिनाख्त की। जिसके बाद मामले की शिकायत अजीमनगर पुलिस से की गई, लेकिन पुलिस ने उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की। उसने इसके बाद अदालत की शरण ली। अदालत ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ अभियोग दर्ज करने के आदेश दिए। अदालत के आदेश पर पुलिस ने इस मामले में उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर के गदरपुर थाना क्षेत्र के राजपुर निवासी रोहिताश, मोहन, मोती राम व शहजादनगर थाना क्षेत्र के लालूनगला गांव निवासी वीर सिंह के खिलाफ हत्या, बलात्कार व अपहरण का मुकदमा कायम किया है। प्रभारी एसओ संजय यादव के मुताबिक इस मामले में अदालत के आदेश पर अभियोेग दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई गई है।