रायबरेली। धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में हरचंदपुर के सपा विधायक राहुल राजपूत के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की गई थी। इस पर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉ. विवेक कुमार ने चार्जशीट में दाखिल पेन ड्राइव व चेक की जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने का आदेश दिया है। साथ ही पूर्व विवेचक के खिलाफ जांच कराने और विभागीय कार्रवाई करने का आदेश एसपी को दिया है। यह भी कहा है कि पूर्व विवेचक के खिलाफ एसपी स्तर से कार्रवाई होने के बाद रिपोर्ट कोर्ट को भेजी जाए।
खीरों थाना क्षेत्र के दुलारेपुर पोस्ट रनापुर निवासी रामनरेश ने सितंबर 2023 में हरचंदपुर सपा विधायक राहुल राजपूत और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, सदर कोतवाली के चक अहमदपुर नजूल निवासी और हरचंदपुर सपा विधायक राहुल राजपूत उनके भाई रोहित राजपूत व साले कृष्ण कुमार लोधी पर आरोप था कि इन लोगों ने राम नरेश के भाई को नौकरी दिलाने के नाम पर नौ लाख रुपये की धोखाधड़ी कर फर्जी जॉइनिंग लेटर दिया था।
मामले की विवेचना उस समय विवेचक व एसआई अशोक कुमार ने की थी। बताते हैं कि विवेचक ने कुछ धाराओं को कम करते हुए चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की थी। वहीं, रुपयों के लेन-देन को लेकर आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच जो वार्ता हुई थी, उसकी पेन ड्राइव व रुपये के भुगतान में लगाए गए चेक को बिना विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच कराए कोर्ट को भेज दिया था।
सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉ. विवेक कुमार ने प्रथमदृष्टया लापरवाही पाने पर मामले में पूर्व विवेचक एसआई अशोक कुमार के खिलाफ जांच कराने व विभागीय कार्रवाई करने का आदेश एसपी को दिया। साथ ही वर्तमान में मामले की विवेचना कर रहे दरोगा सुनील कुमार वर्मा को पेन ड्राइव और चेक की विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच कराने के बाद कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।