रायबरेली। महिला की हत्या के मामले में दोषी पति को कोर्ट ने बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अमेठी जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र के पूरे बाबा गंगादास मजरे फूला गांव की राजकुमारी की शादी साल 2024 रामनारायन के साथ हुई थी। राजकुमारी का मायका इन्हौंना थाना क्षेत्र के राजा फत्तेपुर गांव में था।
किसी बात को लेकर पति ने 27 मई 2025 को राजकुमारी को पीटकर घायल कर दिया था। लखनऊ ट्राॅमा सेंटर में इलाज के दौरान 31 मई 2025 को राजकुमारी की मौत हो गई थी। जांच में महिला की गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। जिला जज अमित पाल सिंह ने दोषी पाए जाने पर पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।