महराजगंज, शिवगढ़, बछरावां, हरचंदपुर व सतांव ब्लॉक में शराब की शत प्रतिशत दुकानें 27 नवंबर से मतदान खत्म होने तक बंद रहेंगी।
इसके अलावा इन ब्लॉकों से जुड़े अन्य ब्लॉकों में भी सीमा से आठ किलोमीटर की परिधि में दुकानों को बंद रखना होगा। यदि शराब की बिक्री मिली तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
डीएम सूर्यपाल गंगवार ने प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य के होने वाले मतदान को लेकर यह आदेश जारी किया है। डीएम ने कहा कि पहले चरण का मतदान 28 नवंबर व दूसरे चरण का मतदान एक दिसंबर को होगा।
इसी क्रम में तीसरे चरण का मतदान छह दिसंबर और चौथे चरण का मतदान नौ दिसंबर को होगा। जिन ब्लॉकों में चुनाव होगा, उन ब्लॉकों की सभी शराब की दुकानें एक दिन पहले ही मतदान पूरा न होने तक बंद रहेंगी।
पड़ोसी ब्लॉकों में भी आठ किलोमीटर की परिधि में दुकानों को बंद रखा जाएगा। उन्होंने आबकारी अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने का आदेश दिया है।