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चना, नमक व रिफाइंड ऑयल का वितरण पोर्टेबिलिटी से नहीं

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रायबरेली। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को चना, नमक व सोयाबीन ऑयल के वितरण में पोर्टेबिलिटी लागू नहीं की गई है। बुधवार को डीएसओ ने पत्र जारी करके सभी कोटेदारों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। कार्डधारकों को उन्हीं के गांव की दुकान पर यह खाद्य सामग्री राशन के साथ दी जाएगी।
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डीएसओ विमल शुक्ला ने बताया कि राशन वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी गई है। कार्ड धारक किसी भी कोटे की दुकान से राशन ले सकता है, लेकिन इस महीने से चना, नमक और ऑयल का भी निशुल्क वितरण शुरू किया गया है। कार्डधारकों को खाद्य सामग्री पाने के लिए अपने गांव की कोटे की दुकान पर ही जाना होगा। वितरण कार्य 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। अंत्योदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों एवं उनके परिजन अपने-अपने राशनकार्डों पर अनुमन्य एक-एक किलो चना, नमक ऑयल अपनी मूल दुकान से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। (संवाद)
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