रायबरेली। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सलोन विधानसभा से भाजपा विधायक अशोक कुमार समेत सात लोगों को मारपीट और जमीन कब्जाने के प्रयास के आरोपों से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने सभी आरोपितों को 15 जून को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
डीह थाना क्षेत्र के सादीपुर कोटवा गांव निवासी दुर्गेश मौर्य का आरोप है कि विधायक के इशारे पर उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने दीवानी न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। आरोप है कि इसके बाद भी 10 मार्च 2026 को तत्कालीन बीडीओ, लेखपाल समेत अन्य लोग जमीन पर जबरन कब्जा करने पहुंचे। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई।
पीड़ित का कहना है कि मामले की शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया, जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। नोटिस पाने वालों में विधायक अशोक कुमार के अलावा बद्री प्रसाद, दीपक, प्रदीप, दिलीप, तत्कालीन बीडीओ डीह शिवाकांत वाजपेयी और पूर्व लेखपाल सत्यवान शामिल हैं। सभी पर मारपीट और दबाव बनाकर कब्जा करने के प्रयास के आरोप लगाए गए हैं।
मारपीट के आरोप बेबुनियाद : विधायक
सलोन से भाजपा विधायक अशोक कुमार ने आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि सादीपुर कोटवा गांव निवासी दुर्गेश मौर्य ने स्वयं लोगों के आने-जाने का रास्ता अवरुद्ध कर रखा है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि मारपीट के आरोप पूरी तरह झूठे हैं।