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सात कारोबारियों पर 59 हजार जुर्माना

Sat, 02 Jan 2016 11:08 PM IST
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूरो
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सभी को एक महीने के अंदर जुर्माने की धनराशि को जमा करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर तहसील से वसूली कराने के आदेश दिए गए हैं।
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एफएसडीए के निरीक्षकों ने खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजा था। जांच में नमूने फेल आने के बाद एडीएम प्रशासन के न्यायालय में मुकदमा किया गया था।

एडीएम ने मुकदमों की सुनवाई की और सात कारोबारियों को दोषी करार देते हुए एक हजार से लेकर 20 हजार रुपये तक जुर्माना किया है।

मिलावटी दूध बेचने वाले फतेहपुर जिले के बिंदकी निवासी हरिजेंदर उर्फ विजय सिंह पर 20 हजार रुपये का जुर्माना किया है।

अरहर दाल में मिलावट मिलने पर जायस के कसाई टोला निवासी कोनैन कुरैशी पर भी 20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।

दूध का नमूना फेल आने पर कोलवा इब्राहिमपुर निवासी बाल किशन द्विवेदी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।

कुक फ्राई सोयाबीन रिफाइंड का नमूना फेल आने पर लक्ष्मीगंज निवासी विनोद कुमार पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।

विकास नगर सलोन निवासी इदरीश पर दूध में मिलावट मिलने पर तीन हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। पारी निवासी शारदा प्रसाद के सिंघाडे़ का आटा फेल आने पर पांच हजार का जुर्माना किया।
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बिबियापुर निवासी जमुना प्रसाद के दूध में मिलावट मिलने पर एक हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी जेपी त्रिपाठी ने बताया कि सभी को एक माह में जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए है। एक महीने में जुर्माना जमा न होने पर तहसील के माध्यम से वसूली कराई जाएगी।
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