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Pratapgarh News: जानलेवा हमले के दोषी को दस साल की कठोर कारावास

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एडीजे और विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट स्नेहलता सिंह ने जानलेवा हमले के दोषी प्रियांशु सोनी निवासी कांशीराम कालोनी थाना कोतवाली नगर को 10 वर्ष की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए तीन वर्ष कारावास तथा दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अनिल मिश्र ने की।
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वादी मुकदमा हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार राय के अनुसार 22 मई 2023 मुल्जिम पेशी में उसकी ड्यूटी लगी थी। वह मुल्जिम अटल बिहारी को पेशी के लिए पॉक्सो कोर्ट ले गया था। पेशी के बाद जब मुल्जिम अटल बिहारी को वापस लेकर आ रहा था तभी नई बिल्डिंग की सीढ़ी के पास एक व्यक्ति पहले से खड़ा था। जिसने बंदी अटल बिहारी को गालियां देते हुए जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर दिया। चाकू उसके बाएं कंधे पर लगी। बीच-बचाव करने में उक्त चाकू उसके बाएं हाथ में लग गई। हमलावर को पकड़ लिया गया। उसका नाम पूछताछ में प्रियांशु सोनी निवासी कांशीराम कालोनी सरोज चौराहा थाना कोतवाली नगर बताया गया। चाकू को भी बरामद किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी प्रियांशु सोनी को दस वर्ष कठाेर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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