विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी मोनिका ठाकुर ने सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें प्रत्येक पेशी पर साक्ष्य एवं व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा।
मानिकपुर थाना क्षेत्र के करेंटी गांव निवासी अर्जुन की तहरीर पर पुलिस ने सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव के खिलाफ मारपीट, धमकाने और एससीएसटी का मुकदमा दर्ज किया था। अर्जुन का आरोप था कि सात अक्तूबर 2021 को कुंडा से घर लौटते समय उसकी गाड़ी में टक्कर मारी गई। जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।
इस दौरान गाड़ी से उतरे सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव व अन्य 6 आरोपियों ने उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के साथ ही वाहन से कुचलने की धमकी दी। इस मामले में बीते दो नवंबर को सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ ने कोर्ट में सरेंडर किया था।
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