जमीन खरीदते समय स्टांप और निबंधन शुल्क चोरी के मामले में डीएम ने एक व्यक्ति के खिलाफ 5.58 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसकी वसूली के आदेश भी डीएम ने दिए हैं।
कुंडा तहसील के काछापट्टी गांव के सुधीर सोनकर ने 2022 में लेखपत्र के अंतर्गत कुंडा के बभनपुर गांव में गाटा संख्या 492 में .091 हेक्टेयर भूमि क्रय किया। वस्तुस्थिति को छिपाकर उन्होंने 4.49 लाख रुपये स्टांप शुल्क व 64,220 रुपये निबंधन शुल्क सहित 5.13 लाख रुपये कम अदा किया। जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि क्रय की गई भूमि को आबादी से दूर व कृषक भूमि दर्शाकर 135 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मूल्यांकन कर कुल मालियत 12.29 लाख रुपये दिखाते हुए स्टांप व निबंधन शुल्क जमा कराया गया। उप निबंधक कुंडा की जांच आख्या में स्टांप व निबंधन शुल्क में कमी मिली। डीएम संजीव रंजन ने सुधीर कुमार सोनकर से स्टांप शुल्क में कमी पाए जाने पर 4.49 लाख रुपये, निबंधन शुल्क में कमी पर 64,220 व अर्थदंड 44,954 रुपये समेत 5.58 लाख रुपये वसूली का आदेश दिया। साथ ही 1.5 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज जमा करने का भी आदेश दिया।