प्रतापगढ़। एडीजे आतिफ शमीम की कोर्ट ने नगर कोतवाली क्षेत्र के किशोरी के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी के मामले में दोषी प्रीतम गौतम को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 52 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
पीड़िता की मां के अनुसार उनकी 13 वर्षीय बेटी ननिहाल में रहकर पढ़ाई करती थी। वह आठवीं की छात्रा थी। आरोप है कि 15 सितंबर 2024 की रात करीब 11 बजे रिश्तेदार प्रीतम गौतम बेटी को घर से बाहर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के मां की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। कोर्ट में पैरवी के दौरान एडीजे ने फैसला सुनाया। संवाद