प्रतापगढ़। एडीजे जितेंद्र कुमार की कोर्ट ने हत्या और शस्त्र अधिनियम के आरोप में दोषी मिलने पर कंधई के पयागपुर औरिश्ता निवासी मोनू उर्फ बजरंगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया।
वादी मुकदमा शोभा देवी के अनुसार पांच दिसंबर 2015 की शाम पांच बजे पति राजेश्वर सिंह के साथ खेत से घर लौट रहीं थी। गांव की दुकान पर पहले से मौजूद मोनू उर्फ बजरंगी ने आवाज देकर पति को बुलाया। असलहे से पति को गोली मार दी। एसआरएन प्रयागराज में उपचार के दौरान पति की मौत हो गई। संवाद