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प्रतापगढ़ : कोर्ट के आदेश पर 11 माह बाद कब्र खोदकर निकाला गया शव, परिजनों ने लगाया था हत्या का आरोप

Fri, 17 Jun 2022 09:19 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़

सार

सांगीपुर थाना क्षेत्र के धारूशाहपुर निवासी गौरव उर्फ गोलू (18) पूरे नेमधर गांव के रहने वाले अनिल साहू, मोहित साहू व महेश साहू के साथ मुंबई में प्राइवेट नौकरी करता था। मुंबई में काम के दौरान ही उसकी तबीयत बिगड़ गई।
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प्रतापगढ़ में कोर्ट के आदेश पर 11 माह बाद कब्र खोदकर निकाला गया शव। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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कोर्ट के आदेश पर 11 माह बाद युवक का शव अफसरों की मौजूदगी में कब्र खोदकर बाहर निकाला गया। पुलिस ने क्षत-विक्षत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। पुलिस के कार्रवाई नहीं करने पर कोर्ट की शरण ली थी।

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सांगीपुर थाना क्षेत्र के धारूशाहपुर निवासी गौरव उर्फ गोलू (18) पूरे नेमधर गांव के रहने वाले अनिल साहू, मोहित साहू व महेश साहू के साथ मुंबई में प्राइवेट नौकरी करता था। मुंबई में काम के दौरान ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। इस पर 14 जुलाई 2021 को वह घर लौट आया। यहां आने के बाद दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। तीन दिन बाद 17 जुलाई को उसकी मौत हो गई।


इसके बाद परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए शव को गांव में सई नदी के किनारे दफना दिया। कुछ दिनों बाद मृतक की मां छबीला देवी व चाचा नकछेद ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस के कार्रवाई नहीं करने पर कोर्ट में परिवाद दाखिल किया। आरोप लगाया कि नौकरी के दौरान उसे पेटभर खाना नहीं दिया जाता था। जिसके चलते वह बीमार हो गया और घर आने पर उसकी मौत हो गई।
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कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश देते हुए पुलिस को मृतक के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश पर एसडीएम अरुण कुमार सिंह व सीओ राम सूरत सोनकर की मौजूदगी में शुक्रवार को कब्र खोदकर मृतक का क्षत-विक्षत शव बाहर निकाला गया। पुलिस ने पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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