सदर ब्लॉक क्षेत्र के रंजीतपुर चिलबिला निवासी रीता पीटर ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद प्रस्तुत कर बताया था कि बिजली विभाग की ओर से वर्ष 2012 में लगाया गया मीटर खराब हो गया था और इसकी सूचना अफसरों को दी गई थी। वादी के घर में बिजली का उपयोग कम था।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बिजली बिल संबंधी विवाद का निस्तारण कर एक्सईएन को अधिभार राशि निरस्त करने का आदेश दिया है। साथ ही आयोग ने दो माह के भीतर वादी के घर नया मीटर लगाने के लिए कहा है।
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सदर ब्लॉक क्षेत्र के रंजीतपुर चिलबिला निवासी रीता पीटर ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद प्रस्तुत कर बताया था कि बिजली विभाग की ओर से वर्ष 2012 में लगाया गया मीटर खराब हो गया था और इसकी सूचना अफसरों को दी गई थी। वादी के घर में बिजली का उपयोग कम था।
इसके बाद लगभग 400 रुपये प्रतिमाह बिल भेजकर भुगतान करने के लिए कहा गया। बिजली की ओर से खराब मीटर नहीं बदला गया। मामले की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष दूधनाथ सिंह व सदस्य सहसराम पांडेय ने सदर डिवीजन के एक्सईएन को वादी के घर नया मीटर लगाकर बकाया से अधिभार निरस्त करने का आदेश दिया है।