विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय और अशोक त्रिपाठी पीड़िता का पक्ष रखते हुए बताया कि 15 जनवरी 2022 दोपहर ढाई बजे नौ वर्ष की बालिका बकरी चराने गई थी। बालिका के साथ दो लड़के भी गए थे। आरोपी विकास तिवारी ने एक को लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा दिया और दूसरे को खैनी लाने के लिए दूर भेज दिया।
बकरी चराने गई नाबालिग को हवस का शिकार बनाने वाले युवक को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो आलोक द्विवेदी ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी थाना रानीगंज के विकास तिवारी उर्फ लल्लू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़िता को दी जाएगी।
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय और अशोक त्रिपाठी पीड़िता का पक्ष रखते हुए बताया कि 15 जनवरी 2022 दोपहर ढाई बजे नौ वर्ष की बालिका बकरी चराने गई थी। बालिका के साथ दो लड़के भी गए थे। आरोपी विकास तिवारी ने एक को लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा दिया और दूसरे को खैनी लाने के लिए दूर भेज दिया। इसी बीच मौका पाकर पीडिता को खंडहर में ले जाकर जबरन बलात्कार किया था।