पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने किशोरी से दुराचार के आरोप में दोषी पाते हुए नगर कोतवाली इलाके के सुरेश कुमार शर्मा को आजीवन कारावास (जो उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए) व इक्कीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति, पुनर्वास के लिए दिया जाएगा।
वादी मुकदमा के अनुसार चार सितंबर 2018 को उसकी 13 वर्षीय बेटी पुराने घर के पास शौच को जा रही थी। वहां पर पहले अभियुक्त सुरेश कुमार शर्मा मौजूद था। आरोपी ने वादी के बेटी के साथ दुराचार किया। आरोपी को स्थानीय लोगों ने पीड़िता के शोर मचाने पर पकड़ा था। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान आठ गवाह भी प्रस्तुत हुए थे। पीड़िता ने कोर्ट को घटना के विषय पर जानकारी दी है। आरोपी की ओर से पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेशचंद्र त्रिपाठी व अशोक कुमार तिवारी ने की।