अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज कुमार श्रीवास्तव ने बलात्कार के आरोप में दोषी पाते हुए राकेश सरोज निवासी पद्माकरपुर थाना सांगीपुर को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर पंद्रह हजार का अर्थदंड भी लगाया है। यह राशि पीड़िता को दी जाएगी।
वादी मुकदमा के अनुसार, अभियुक्त राकेश के साथ पीड़िता की बड़ी बहन की शादी हुई है। उसके बच्चे भी हैं। पीड़िता की तबीयत खराब होने की जानकारी होने पर 15 अक्तूबर 2015 को राकेश उसके घर आया और उपचार कराने के बहाने उसे अस्पताल ले गया। चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करने के बाद उसे दिल्ली ले गया। उसने पीड़िता के साथ दुराचार किया। परिजनों को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार त्रिपाठी ने की।