फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गैंगस्टर के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

विज्ञापन
bail application of two gangster accused rejected
विज्ञापन
गैंगस्टर की विशेष अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश आलोक द्विवेदी की कोर्ट ने कंधई के खमपुर गांव के गुफरान व लालगंज के बाबूगंज काजीपुर गांव के रिजवान की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन

कोर्ट में रिजवान के जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोकअभियोजक इंद्रकांत पांडेय ने बताया 31 अक्तूबर 2019 को जेठवारा पुलिस ने आरोपी को चेकिंग के दौरान पकड़ा था। आरोपी संगठित अपराध गिरोह का सदस्य है।
उसके खिलाफ जेठवारा थाने में गंभीर धाराओं का मुकदमा दर्ज है। आरोपी से समाज में भय का माहौल रहेगा। कोर्ट ने विशेष लोक अभियोजक की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
विज्ञापन

इसी तरह कंधई के खमपुर गांव के आरोपी गुफरान के जमानत पत्र की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अंबिकेशमणि त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी को 22 जुलाई 2022 को कंधई पुलिस ने पकड़ा था।
आरोपी संगठित गिरोबंद अपराधों में शामिल रहा है। इस गैंग की ओर से मारपीट, हत्या व हत्या के प्रयास जैसे गंभीर वारदातों को अंजाम दिया गया है। आरोपी के खिलाफ कंधई, कोहड़ौर और रानीगंज थाने में गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें