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बिजली चोरी के मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी गया जेल

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विद्युत अधिनियम के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम मोनिका ठाकुर ने बाघराय इलाके के रहने वाले बिजल चोरी के आरोपी मुन्नालाल को जेल भेजने का निर्देश दिया है। चार साल पहले बिजली चोरी के मामले में विभाग ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद वह कभी भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ।
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अपर सत्र विशेष न्यायाधीश मोनिका ठाकुर ने बिजली विभाग की ओर से बाघराय इलाके के मुन्नालाल के खिलाफ वर्ष 2018 में दर्ज कराए गए विद्युत अधिनियम के मामले में आरोपी के हाजिर न होने पर नाराजगी जताई थी। उसने बिजली विभाग को न तो जुर्माना अदा किया और न ही मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट आया। वारंट जारी होने के बाद सोमवार को पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया। एडीजे मोनिका ठाकुर ने उसे भेजने का निर्देश दिया। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी विनोद कुमार पाठक ने की।
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