पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने किशोरी से छेड़खानी के आरोप सिद्ध होने पर दोषी को छह हजार रुपये जुर्माना समेत दो साल की सजा सुनाई है।
सदर कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री पर कामरान बुरी नजर रखता था। पांच मई 2018 को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे वह किसी काम से बाहर गई थी। रास्ते में कामरान ने उससे छेड़खानी कर दी। वह किसी तरह भाग कर अपने घर पहुंची। आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
शाम को आफिस से घर लौटने पर पुत्री ने उसे सारी बात बताई। वह कामरान के पिता सज्जन खां से उसकी शिकायत करने पहुंची तो उन्होंने शिकायत पर ध्यान नहीं दिया और बोले जो करना है कर लो हम किसी से नहीं डरते।
पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी सज्जन खां को बरी कर दिया जबकि कामरान को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।