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Pilibhit News: विद्युत चोरी के दोषी को दो वर्ष का कारावास

Sat, 14 Mar 2026 11:34 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
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पीलीभीत। विद्युत बकाया जमा न होने पर काटे गए कनेक्शन को जोड़कर विद्युत उपयोग करते हुए पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट अनु सक्सेना ने आरोपी को दोषी पाते हुए आठ हजार रुपये जुर्माना व दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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विद्युत उपकेंद्र न्यूरिया के अवर अभियंता मुकेश कुमार राय, संविदा कर्मी जयराम व लाइनमैन रवि कुमार के साथ 29 नवंबर 2016 को थाना न्यूरिया के ग्राम मेथी सैदुल्लागंज के कालीचरन का विद्युत कनेक्शन संख्या को चेक करने गए थे। कालीचरन पूर्व में 21 अक्टूबर 2016 को 47,029 रुपये विद्युत बकाया जमा न होने पर काटे गए कनेक्शन को जोड़कर विद्युत उपयोग करते मिले।
अवर अभियंता मुकेश कुमार राय ने थाना न्यूरिया में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान विभागीय अधिवक्ता ने वादी सहित कई गवाह न्यायालय में पेश किए। वहीं आरोपी ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद कालीचरन को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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