पीलीभीत। घर में घुस कर किशोरी को गलत नीयत से पकड़ने का आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना जहानाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 20 जून 2017 को जहानाबाद पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह और उसका पति काम से बाहर गए थे। घर में उनकी 14 वर्षीय पुत्री अकेली थी। तभी यशपाल घर में घुस आया और छेड़खानी करने लगा। विरोध करने और शोर मचाने पर अपहरण करवाने और जान से मार देने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में सौंपा गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।