पीलीभीत। त्योहारों पर जिले का माहौल खराब होने का अंदेशा जताया जा रहा है। कुछ अराजकतत्व जिले की शांति व्यवस्था में खलल डाल सकते हैं। जिला प्रशासन तक ऐसी शिकायतें भी पहुंची हैं। इन्हें देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में 30 अगस्त तक धारा-144 लागू कर दी है।
एडीएम एफआर राम सिंह गौतम ने जारी अपने आदेश में कहा कि शहर में इन दिनों शाहजी मियां का सालाना उर्स मनाया जा रहा है, उसके बाद बकरीद और अगले माह मोहर्रम हैं। रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी भी आने वाली है। कई मामलों को लेकर देश में कई जगह हिंसा भी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। जिला प्रशासन के पास ऐसी भी सूचना पहुंची है कि कुछ अराजक संगठन जिले का महौल खराब करने की फिराक हैं। इसको देखते हुए जिले में तीस अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है।
इसके तहत कोई अपने साथ हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। धार्मिक प्रतीक के रूप में सिख कृपाण लेकर चल सकते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। बिना पूर्व अनुमति के जलसा, जुलूस, जनसभा का आयोजन नहीं कर सकेंगे। धार्मिक उन्माद फैलाने से जुड़ी सामग्री का प्रकाश नहीं करा सकेंगे और न ही ऐसे पोस्टर बैनर कहीं चस्पा कर सकेंगे। सभी तहसीलों के अधिकारियों को भी आदेश जारी किए हैं कि अपने क्षेत्रों में इसकी सूचना प्रसारित करें, ताकि लोगों को पता हो सके कि जिले में धारा-144 लागू की गई है।