पीलीभीत। बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर शासन से जारी बंदिशों का आदेश जिले में शनिवार से लागू होगा। नाइट कर्फ्यू का समय शुरू होने से दस मिनट पहले शहर में एनाउंसमेंट कराया जाएगा। अगर उसके बावजूद कोई दुकान नहीं बंद करता तो उसपर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीमें गश्त करेंगी।
शासन ने रात 11 से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा शादी समारोह में दो सौ से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से शनिवार को आदेश जारी कर रात से ही बंदिशें लागू करा दी जाएंगी। 11 बजे से दस मिनट पहले पुलिस की टीमें शहर में एनाउंसमेंट करेंगी। अगर इसके बाद कोई दुकान या रेस्टोरेंट खुला मिला तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। इसके अलावा शादी हाल वालों को निर्देश जारी किए जाएंगे कि वह दो सौ से ज्यादा लोग अपने यहां शामिल न होने दें। इसके लिए पुलिस की टीमों को जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रशासन की टीमें भी रात में भ्रमण करेंगी।
विदेश यात्रा से लौटे लोगों को एसडीएम तलाश करेंगे
डीएम ने विदेश यात्रा से लौटे लोगों को ट्रेस करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए एसडीएम को पत्र भेजा है। उनसे कहा कि जो लोग उनके क्षेत्र के हैं उनको ट्रेस कराकर सूची स्वास्थ्य विभाग को दें। टीमें गांवों तक भी जाएंगी। विदेश से लौटे कई लोग अभी तक ट्रेस नहीं हो सके हैं।
सीएमओ को जांचें बढ़ाने को कहा
डीएम ने सीएमओ को वैक्सीनेशन के साथ प्रतिदिन होने वाली जांचों को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अबतक प्रतिदिन करीब दो हजार जांचें होती थीं जो अब बढ़ाकर ढाई से तीन हजार तक की जाएंगी। सीएमओ डॉ. आलोक शर्मा ने बताया कि शनिवार से जांच बढ़ाई जाएंगी।
कोविड की गाइडलाइन को लेकर शनिवार को आदेश जारी किया जाएगा और ये रात से ही प्रभावी होगा। रात ग्यारह बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दस मिनट पहले इसका एनाउंसमेंट करा दिया जाएगा। पुलिस और प्रशासन की टीमें नजर रखेंगी।
- पुलकित खरे, डीएम