पीलीभीत। शासन के आदेश पर जिले में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के संचालन पर शिकंजा कसा जाएगा। इसके लिए जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
खंड शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है की निशुल्क एवं बाल अधिकार नियम लागू होने के बाद बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल संचालित नहीं किया जा सकता।
उक्त आदेश को लेकर सरकार द्वारा निशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार नियमावली लागू की जा चुकी है। इससे स्पष्ट है कि बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल संचालित नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा हो रहा है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि कोई व्यक्ति जिसने मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया और स्कूल स्थापित कर संचालन कर रहा है तो उससे एक लाख रुपये तक का जुर्माना लिया जाए। उन्होंने कहा है कि अपने स्तर से बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद कराए जाने के लिए समय-समय पर क्षेत्र में आवश्यक निरीक्षण कर देखा जाए और कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट भेजी जाए।
किसी भी दशा में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों का संचालन नहीं होने दिया जाए। यदि ऐसा होता है तो संबंधित ब्लाॅक क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।